Parivarik labh Yojana Registration: जो भी उम्मीदवार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पंजीकरण करना चाहते हैं वे लोग ऑफिसियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in से कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस वेबसाइट से योग्य उम्मीदवार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र और आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं. परिवार के कल्याण के लिए भारत सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना 2021 शुरू की है। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी. बता दें कि ऐसे परिवार जिनमे परिवार का मुखिया सिर्फ कमाने वाला हैउसकी मृत्यु के बाद सरकार की तरफ से परिवार को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार ने इस योजना शुरुआत की है। अगर आप भी इस योजना में रुचि रखते हैं। फिर ऑनलाइन पारिवारिक लाभ योजना 2021 के लिए आवेदन करें.

UP Parivarik labh Yojana Registration 2021
Plan | National Family Benefit Scheme |
Department | Department of Social Welfare, UP |
initiated | Chief Minister Yogi Aditya Nath, Uttar Pradesh |
benefits of the scheme | financial aid |
beneficiary | citizens of Uttar Pradesh |
Official website | nfbs.upsdc.gov.in |
पारिवारिक लाभ योजना पंजीकरण कैसे करें 2021 (Parivarik labh Yojana Registration)
Such poor families, in which there was only one earning person. And he has died due to some accident or disease. In such a situation, the family has to face many financial problems. Because the main earning person is no more. So in such a situation, the government has taken this step to help them by going ahead. The government is giving financial assistance of Rs 30,000 to such families under the scheme. For a poor family, this money amount is helpful in easing the difficult times.
योजना के अनुसार यदि किसी परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच होती है. तो इस स्थिति में सरकार द्वारा उस परिवार को मुआवजा राशि देनी होगी. इस योजना का लाभ उन्ही परिवार को मिल पायेगा जिन्होंने योजना में पंजीकरण कराया. इस लेख में हमने
राष्ट्रीय योजना योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है. आप अगर Parivarik labh Yojana Registration के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अच्छी तरह से पढ़ें. इस योजना की शुरुआअत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री. योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है।
Documents For Rastriya Parivarik Labh Yojana
Applicant’s aadhar card |
Identity card |
Address proof |
Death certificate of chief’s death |
Income certificate |
Bank account passbook |
Mobile number |
Age certificate of head |
Passport size photo |
पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करें
उम्मीद्वार इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी जानकारी इस लेख में दी गई है. आपको बता दें कि वर्ष 2013 में, योजना में निर्धारित राशि 20,000 रुपये थी। लेकिन, अब यह राशि बढ़कर 30,000 हो गई है. सरकार द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अब परिवार के लिए जीवन यापन करने के खर्च भी काफी ज्यादा हो गए हैं. इसलिए सरकार ने मुआवजे की राशि भी बढ़ा दी है। जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
National Family Benefit Scheme Apply
Family Benefit Scheme will mainly help poor families to live their livelihood. The Social Welfare Department has taken up the responsibility of ensuring that they do not face any problem. If you are also interested to apply in this scheme. So the information given here is beneficial for you. Now we will tell you what is the eligibility related to the scheme. And what documents will you need for registration. This list is also available here.
जो भी उम्मीदवार इस योजना की शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्होंने परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आवेदन किया है वे लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के अनुसार तय की गई रकम सीधे परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. राशि ट्रान्सफर होने की समय अवधि अवधि आवेदन प्राप्त होने के 40 से 45 दिनों के बाद होगी. क्योंकि विभाग को आवेदक द्वारा दिए गए सभी विवरणों की पुष्टि करनी है जिसके बाद लाभार्थियों को राशि प्रदान की जाएगी.
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता (Eligibility)
- जो भी उमीदवार इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चैये।
- इस योजना का लाभ केवेल उन ही परिवारों को प्राप्त होगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है.
- आपको बता दें कि मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है.
- योजना के लिए आवेदन करने वाले शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
- इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना चाहिए।
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ (UP Rastriya Parivarik Labh Yojana Benefits)
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को सरकार द्वारा
- 30000 रूपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा ।
- इस योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके परिवार में केवल एक ही कमाने वाला है और किसी कारणवश मृत्यु हो है.
- आपको बता दें कि पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक कई परिवार लाभ प्राप्त कर चुकें हैं. आगे भी इस योजना का लाभ बहुत से परिवारों को प्रदान किया जायेगा.
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में 45 दिन के अंदर ट्रान्सफर कर दी जाएगी.