उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2022 आवेदन: Swarojgar uttarakhand Registration msy.uk.gov.in

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन: | uttarakhand swarojgar yojana 2022 Registration Application form | official website msy.uk.gov.in 

uttarakhand swarojgar yojana 2022: हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने राज्य में उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए लोन प्रदान करना है. आपको बता दें कि कोरोना के चलते अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड के भी मजदूर अपने राज्य वापस लौट गए हैं. जिसकी वजह से बेरोजगारी काफी हद तक बढ़ गई है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के मजदूरों के लिए उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना 2022 की शुरुआत की है. इस योजना में मजदूरों को सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को के माध्यम से लोन प्रदान किया जाएगा.

अगर आप उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें. इस आर्टिकल में हमने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, अवश्य दस्तावेज आदि के बारे में पूरी जानकारी दी है.

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022

Uttarakhand Swarojgar Yojana Form

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (uttarakhand swarojgar yojana 2022) के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा. 28 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया है. जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के कारण अपने राज्य वापस लौटे कामगारों और मजदूरों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के अंतर्गत लोन विभिन्न सहकारी और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा. बता दें कि एमएसएमई विभाग के द्वारा इस योजना में मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी.

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए व सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी. एमएसएमई के नियमों के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25% होगी वही श्रेणी बी में 20% तथा सीडीसी में 15% मार्जिन मनी के रूप में दिए जाएंगे. व्यवसाय के 2 साल तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में दिया जाएगा.

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2022 का मुख्य उद्देश्य

 इस समय पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना कहर काफी ज्यादा है जिसकी वजह से मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में नौकरी करने वाले विभिन्न राज्यों के मजदूर अपने राज्य वापस लौट आए हैं जिसकी वजह से उनके पास कोई काम नहीं है तथा उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है. प्रवासी मजदूरों की इस परेशानी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है.  इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से बैंक द्वारा लाभार्थी को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा. इस लोन की मदद से बेरोजगार हुए लोग अपना खुद का रोजगार शुरु करके अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की पात्रता

  • जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए.
  • बता दें कि इस योजना का लाभ किसी भी परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य ले सकता है.
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2020 के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योगिता की आवश्यकता नहीं है.
  • बता दें कि अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रोजेक्ट लायबिलिटी को ” पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.
  • उम्मीदवार इस योजना के लिए ऑनलाइन अथवा महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार वाह राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए.
  • अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक भूतपूर्व सैनिक महिला एवं दिव्यांग आवेदकों को अपनी श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्रों की कॉपी को को आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है. 

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना की खास बातें

  • उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में वापस आए प्रवासी मजदूरों तथा राज्य बेरोजगार लोगों को लोन प्रदान करना है.
  • इस योजना की मदद से राज्य के प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय कृत व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लोन प्राप्त करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं.
  • उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के  उद्यमशील और प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है.
  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए व सेवक और व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रूपये होगी.
  • इस योजना के लिए इच्छुक आवेदक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  •  मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो लोन प्रदान किया जाएगा उसमें 25 परसेंट तक की सब्सिडी भी दी जाएगी. इसके साथ ही सीमांत क्षेत्रों के छोटे किसानों को ब्याज में छूट भी दी जाएगी.
  • इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिला अधिकारियों से कहा है कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन के लिए बेरोजगार वा जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाएगी.

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

(i) मूल निवासी प्रमाण पत्र (Native certificate)

(ii) पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

(iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report)

(iv) आधार कार्ड कॉपी (Aadhaar Card Copy)

(v) शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) (Affidavit)

(vi) शिक्षा का प्रमाण पत्र (Certificate of education)

(vii) बैंक डिटेल कॉपी (bank detail copy)

(viii) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) Caste certificate

(iX) दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) Disability Certificate

(X) राशन कार्ड कॉपी (Ration Card Copy)

Uttrakhand Swarojgar yojana application form 2022

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया

उत्तराखंड के जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट को विजिट करना होगा.

Uttrakhand Swarojgar yojana application form

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदकों को uttarakhand rojgar yojana website पर जाना होगा.
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका home page खुल जायेगा.
  • वेबसाइट के होम पेज से “पंजीकरण करे” पर क्लिक करें जिसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जायेगा.
  • अब आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए अपनी login ID बनाना होगा. जिसके बाद आप लॉग इन करके आवेदन पत्र भर सकते हैं.
  • आवेदन पत्र में आपको अपना नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाईल नम्बर, पैन नंबर आदि विवरण के साथ ही प्रस्तावित इकाई, उत्पाद/सेवा, निवेश, वित पोषित बैंक जैसी जानकारी भी दर्ज करना होगा.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

  • जो भी लोग इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में से किसी एक बैंक
    जाना होगा और वहां के अधिकारी से “उत्तराखंड स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र” प्राप्त करना होगा.
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको इसमें आवश्यक जानकारी जैसे
    नाम ,जन्मतिथि ,आधार नंबर ,मोबाइल आदि विविरण भरना होगा.
  • एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों
    के इसके साथ लगाना होगा.
  • आवेदन पत्र पूरा करने के बाद इसे आपको उसी बैंक में जमा करना होगा, जहाँ से अपने इसे प्राप्त किया था.
  • फॉर्म जमा करने के बाद आपके फॉर्म को बैंक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा और सब कुछ ठीक होने पर आपको बैंक द्वारा लोन भी प्रदान किया जायेगा.

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