Namantran process in MP in hindi: भूमि नामान्तरण कैसे करवाएं

Online Namantran Process in Hindi |Namantran Portal: नामांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिससे यह पता चलता है कि भूमि या संपत्ति एक आदमी से किसी दूसरे आदमी के नाम पर ट्रान्सफर की गई है. जब भी कोई आदमी अपनी भूमि बेचता है तो खरीदार को इसका नामान्तरण करवाना होगा है. नामांतरण प्रशासन को taxpayers की जिम्मेदारियां तय करने में काफी मदद करता है. भले ही नामान्तरण कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, लेकिन जब आप अपनी भूमि किसी को बेंचते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है. भूमि नामान्तरण को शुद्ध हिंदी भाषा में दाखिल-खरीज कहते हैं.

Namantran process in mp in hindi

बहुत सारे लोगों को namantran को लेकर बहुत सारे प्रशन रहते हैं. उन्हें यह पता नहीं होगा कि namantran के लिए online आवेदन कैसे करते हैं और इसके लिए कितनी फीस ली जाती है. अगर आप दिमाग में भी namantran को लेकर कई सारे प्रश्न हैं. तो इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें. यहां पर हमको प्लाट या भूमि नामान्तरण के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इसके साथ ही यह भी बताएँगे कि इसमें किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

अगर आपने कोई भी भूमि या प्रॉपर्टी खरीदी है और आप जो भी डाक्यूमेंट्स नामान्तरण के लिए जमा करने होंगे उनमे सेल डीड की कॉपी, प्रॉपर्टी नामान्तरण का आवेदन जिस पर 3 रुपये की कोर्ट फीस स्टैंप लगाईं गई होनी चाहिए और 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर एक हर्जाना बॉन्ड तथा 10 रुपये के स्टैंप पेपर के साथ एफिडेविट और नवीनतम भूमि टैक्स क्लीयरेंस पेपर्स हों चाहिए.

भूमि, मकान और प्रॉपर्टी के मालिक की मृत्यु होने पर नामान्तरण

अगर भूमि के मालिक की मृत्यु होने के बाद आप उत्तराधिकारी हैं. तो इस मामले में नामांतरण के लिए आपको मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत की कॉपी, 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर हर्जाना बॉन्ड, 10 रुपये के स्टैंप पर एफिडेविट चाहिए होगा जो कि नोटरी से अटेस्टेड हो. इसके अलावा आपको आवेदन में भूमि के टैक्स क्लीयरेंस पेपर्स की आवश्यकता होगी.

लेकिन अगर आपने power of attorney के जरिये कोई भूमि खरीदी है तो इसके लिए आपको power of attorney डॉक्यूमेंट की copy, वसीयत के दस्तावेज, 10 रूपये के स्टैंप पेपर पर एफिडेविट, 100 रूपये के स्टेम्प पर हर्जाना बॉन्ड,(Indemnity Bond) और एक application जिस पर 3 रुपये की कोर्ट फीस स्टैंप लगी हो, नवीनतम टैक्स क्लियर पेपर के साथ होना चाहिए.

भूमि नामान्तरण के नियम- Bhumi Namatran ke Niyam

  • अगर कोई भी प्रॉपर्टी का नामान्तरण नहीं कराता तो उसको पेनाल्टी देनी होगी, जो विभिन्न राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है. आप कभी भी भूमि का नामान्तरण करवा सकते हैं. लेकिन अगर आप अगर भूमी या प्रॉपर्टी को बेंचते हैं तो इसके लिए आपको namatran के पेपर या म्यूटेशन पेपर्स खरीदार को दिखाने होते हैं. अगर आपके पास यह papers नहीं हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी बेंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
  • आपको बता दें कि प्रॉपर्टी नामान्तरण टैक्स रिकॉर्ड का सबूत है. इसका चार्ज
    विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकता है.
  • प्रॉपर्टी नामान्तरण कोई एक बार का काम नहीं है. आपको इसे अपडेट करवाना जरुरी होगा है. इसके रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट कराने से आपका आपका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड क्लियर रहता है.

नामकरण या नामान्तरण क्या है- What is Mutation?

भूमि बेंचने या खरीदने के बाद या संपत्ति के मालिक की मृत्यु स्वामित्व अधिकारों को पंजीकृत करने के लिए की जाती है जिसे नामकरण या नामान्तरण कहा जाता है.

आप नामकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं- How can you request for Mutation

आवेदक आईटी सेंटर में जा कर नामांतरण के लिए आवेदन दे सकता है. जिसके बाद IT केंद्र संचालक उसी के लिए पावती रसीद प्रदान करेगा. आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी नामांतरण लिए अनुरोध कर सकता है. बता दें कि online आवेदन करने के बाद आवेदक को एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी (unique Request ID )प्रदान की जाएगी जिसके द्वारा वह नामान्तरण की स्थिति को ट्रेक कर सकता है.

आई टी केंद्र उपयोगकर्ता कौन है- Who are IT Centre User / Operator?

IT केंद्र उपयोगकर्ता, वह उपयोगकर्ता हैं जो की मध्य प्रदेश के प्रत्येक तहसील कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं. वे भूमि सम्बन्धी ट्रांसिट के लिए नागरिकों से आवेदन स्वीकार करते हैं.

खसरा क्या है?

खसरा एक अभिलेख या एक प्रकार की फील्ड बुक है जिसमें सभी भूमि की जानकारी होती है. जैसे सर्वेक्षण संख्या, नाम, पिता का नाम, पता विवरण, भूमि का क्षेत्र, मिट्टी का प्रकार , भूमि राजस्व, फसल विवरण और सिंचाई के स्रोत आदि.

नामान्तरण के लिए फीस- Namantran fees in mp

नामान्तरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता.

नामांतरण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है

आप नीचे दी गई चीज़ों में से किसी एक के आधार पर नामांतरण करवा सकते हैं

  • कौटुम्भिक व्यवस्था
  • क्रय / विक्रय
  • डिक्री
  • दत्तक
  • दान
  • नीलामी
  • फोती
  • बंधक पत्र
  • भू-अर्जन
  • भू-अर्जन
  • भू -आवंटन
  • वसीयत
  • हक़ त्याग

Important document for Namantran

  • खसरा की प्रतिलिपि (Copy of Khasra)
  • B1 की प्रतिलिपि (Copy of B1)
  • भू – अधिकार एवं ऋण पुस्तिका (Bhu-Adhikar evam Rin Pustika)
  • विक्रय पत्र (Sale Deed)
  • डिक्री की प्रतिलिपि (Copy of Decree)
  • वसीयत की प्रतिलिपि (Copy of Will)
  • दान पत्र (Copy of Donation)
  • मत्यृ प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • बंधक पत्र (Mortgage Copy)

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